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कोरोना (COVID-19) के इलाज को लेकर यूपी सरकार ने महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया है. इस आदेश में ‘Ivermectin’ टैबलेट को कोरोना में कारगर दवा बताया गया है.
अपर मुख्य सचिव ने जारी किया शासनादेश
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद द्वारा सभी सीएमओ और सीएमएस को जीओ भेजा गया है. इसमें ‘Ivermectin’ टैबलेट को कोरोना संक्रमण के बचाव और उपचार में कारगर बताया गया है.
प्रदेश के सभी सीएमओ और सीएमएस को भेजे निर्देशजीओ में सभी सीएमओ और सीएमएस को Ivermectin टेबलेट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है. साथ ही कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं और दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसे नहीं देना होगा. बताया गया है कि 10 विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति ने इस Ivermectin टैबलेट के इस्तेमाल की हरी झंडी दी है.
कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश शासन का अहम आदेश
शासनादेश में three मुख्य बिंदुओं में बताया गया है कि रोगी को कब और कितनी दवा दी जानी है. इसमें उपचार के लिए Ivermectin टैबलेट के साथ ही डॉक्सीसाइक्लीन दवा भी देने की सलाह दी गई है.
कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश शासन का अहम आदेश
Ivermectin टैबलेट के लिए साथ ही निर्देश ये भी दिए गए हैं कि इसे गर्भवती महिलाओं और दो साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाना है. इसी तरह डॉक्सीसाइक्लीन दवा को भी गर्भवती महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी.
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