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जिले के हर प्रतिष्ठान में मालिक, कर्मचारी और ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी और उनका प्रतिष्ठान भी सील कर दिया जाएगा.
प्रशासन का फैसला
1. जिले में समस्त व्यापारिक गतिविधियां सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही होंगी. यह आदेश 10 जुलाई से अगले आदेश तक लागू रहेगा.
2. जिले में शनिवार और रविवार को व्यावसायिक गतिविधियों की संपूर्ण बंदी का आदेश.3. जिले के हर प्रतिष्ठान में मालिक, कर्मचारी और ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी और उनका प्रतिष्ठान भी सील कर दिया जाएगा.
4. सड़क पर चलते राहगीर या किसी भी प्रकार के सवारी से चल रहे लोगों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा. बिना मास्क के पाए जाने पर उनको दंडित किया जाएगा और जुर्माना राशि भी वसूली जाएगी.
बुधवार को कोरोना संक्रमण के 58 नए मामले आए
मुजफ्फरपुर में बुधवार दोपहर तक कुल 58 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले. इसके बाद जिला प्रशासन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर यह फैसला किया है. अब तक जिले में 568 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जबकि 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है. अब भी 170 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है. जबकि कई सैंपल अब भी जांच के दायरे में हैं. जिले में कई चिकित्सकों के साथ ही जनप्रतिनिधियों और पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं.
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