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कोर्ट (Court) ने कहा है कि अपील की कमी दुरूस्त नही की जा सकी है. और मात्र अपील लंबित होने के आधार पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती है.
कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए कहा कि जब शारीरिक दक्षता परीक्षा व मेडिकल लेकर सफल घोषित किया गया तो विपक्षी को दुबारा जांच कर अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने याची को ज्वाइन कराने का आदेश दिया था. जिस आदेश का एसएसपी द्वारा पालन नहीं किया गया. वहीं इस मामले में सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई है. लेकिन अपील पर अंतिम आदेश नहीं है.
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कोर्ट ने कहा है कि अपील की कमी दुरूस्त नही की जा सकी है. और मात्र अपील लंबित होने के आधार पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया एसएसपी द्वारा अदालत के आदेश का पालन न करने को कोर्ट की अवमानना माना है और कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाये. मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते के बाद होगी.
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