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अदालत के फैसले पर राजा मानसिंह के परिजनों ने खुशी जाहिर की है. राजा मान सिंह की बेटी दीपा ने इस दौरान कहा कि न्याय देर से ही मिला पर मिला. वहीं, आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद वह उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.
मंगलवार को किए गए दोषी करार
दरअसल, मंगलवार को जिला जज साधना रानी ठाकुर ने फैसला सुनाते हुए 11 पुलिसकर्मियों को आईपीसी की धारा 148, 149 और 302 के तहत दोषी पाया था. तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी और एसओ वीरेंद्र सिंह सहित 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया गया. वहीं अदालत ने जेडी में हेरफेर के आरोपी three पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया.ये भी पढ़ें: भरतपुर के राजा को 35 साल बाद मिला इंसाफ, फर्जी एनकाउंटर में DSP समेत 11 पुलिसवाले दोषी
क्या है मामला?
दरअसल, 21 फरवरी 1985 को उस समय राजा मान सिंह की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गयी थी, जब वह चुनाव प्रचार के दौरान डीग अनाज मंडी में थे. इस फर्जी एनकाउंटर मामले के मुख्य आरोपी डीएसपी कान सिंह भाटी समेत 17 पुलिसवाले आरोपी थे.
एनकाउंटर से एक दिन पूर्व राजा मान सिंह पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के हेलीकॉप्टर तथा मंच को अपने जोगा गाड़ी से तोड़ने का आरोप लगा था. इसके लिए राजा मान सिंह के खिलाफ दो अलग-अलग मुक़दमे भी कायम हुए थे. घटना के वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और शिव चरण माथुर मुख्यमंत्री थे. इस मामले में डीएसपी कान सिंह भाटी सहित 17 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र सीबीआई ने दाखिल किया था. इस मामले की सुनवाई मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी.
राजा ने सीएम के हेलिकॉप्टर में घुसा दी थी अपनी जीप
पुलिस के अनुसार, यदि घटनाक्रम की बात करें तो इस हत्याकांड से पूर्व राजा मान सिंह ने अपने जोंगे गाड़ी से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर व चुनावी सभा के मंच को टक्कर मारी थी. उसके संबंध में दो अलग-अलग मुकदमे 307 में राजा मान सिंह और उनके साथियों के विरुद्ध दर्ज हुए थे. 21 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि राजा मान सिंह आज फिर किसी वारदात को अंजाम देने वाले हैं. इस सूचना पर सीओ डीग कान सिंह भाटी और तत्कालीन थानाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह अन्य पुलिसकर्मी को लेकर राजा मान सिंह की गिरफ्तारी के लिए चले और अनाज मंडी में राजा मान सिंह से पुलिसकर्मियों का आमना सामना हो गया.
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सीओ कान सिंह भाटी ने राजा को रुकने का इशारा किया, लेकिन राजा और पुलिस की भिड़ंत हो गयी. पुलिस के अनुसार, आत्मरक्षा में गोली चलाई जिसमें राजा मान सिंह और उनके दो साथी सुमेर सिंह और हरि सिंह घायल हुए और तीनों लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई. पुलिस ने मौके से इस हत्याकांड के वादी विजय सिंह व अन्य लोगों को गिरफ्तार किया और 307 का मुकदमा इन लोगों के विरुद्ध कायम किया. बाद में रात्रि को ही विजय सिंह को भरतपुर बुलाया गया और विजय सिंह को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया. उसके दो दिन बाद विजय सिंह की ओर से इस मामले का मुकदमा लिखाया गया.
सीबीआई ने की मामले की जांच
इस हत्याकांड की प्रारंभिक विवेचना राजस्थान पुलिस ने की और उसके बाद इस केस की विवेचना सीबीआई को ट्रांसफर हुई. मार्च 1985 में सीबीआई ने जांच शुरू की और विवेचना के बाद 18 लोगों के खिलाफ इस केस में आरोप पत्र प्रेषित किया. जिनमें से एक अभियुक्त महेंद्र सिंह जो सीओ कान सिंह भाटी का ड्राइवर था उसको डिस्चार्ज कर दिया गया और 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. सुनवाई के दौरान three अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है.
35 सालों से न्याय की आस में लड़े जा रहे मुकदमे की 1989 तक राजस्थान में ही सुनवाई हुई. उसके बाद वादी पक्ष की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई गई और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ट्रांसफर होने के बाद मथुरा जनपद में यह केस ट्रांसफर हुआ और अब इस मामले कि सुनवाई मथुरा के सत्र न्यायाधीश के यहां हुई. अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से कुल 78 गवाहों की गवाही के बाद फैसला आया है.
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