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Mini Lockdown: यह व्यवस्था राजधानी के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानों (Liquor Shops) पर भी लागू होगा. यानी अब शराब की दुकानें सफ्ताह में पांच दिन ही खुलेंगी और वह भी ऑड-इवन के फार्मूले पर.

लखनऊ. उत्‍तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के मामले को देखते हुए योगी सरकार (Yogi Government) ने ‘मिनी लॉकडाउन’ (Mini LOckdown) का प्रावधान किया है. यानी पूरे प्रदेश में अब सोमवार से शुक्रवार तक ही दुकानें व बाजार खुलेंगे. आवश्यक वस्तुओं व आर्थिक गतिविधियों को छोड़कर इस दौरान शनिवार व रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस व्यवस्था के बीच राजधानी लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने दुकानों, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और बहुमंजिले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग से व्यवस्था लागू की है. इसके तहत लखनऊ में अब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, मॉल और बाजार सुबह 9 बजे से शाम eight बजे तक ही खुल सकेंगे. इसके अलावा सोमवार से लागू हो रहे इस नई व्यवस्था के तहत अब दुकानें ऑड-इवन के फार्मूले पर खुलेंगी. इसके लिए दुकानों को हरे व नारंगी रंगों में वर्गीकरण किया गया है. यह व्यवस्था राजधानी के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानों पर भी लागू होगा. यानी अब शराब की दुकानें सफ्ताह में पांच दिन ही खुलेंगी और वह भी ऑड-इवन के फार्मूले पर.

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि नई व्यवस्था शराब की दुकानों पर भी लागू है. इसका मतलब साफ़ है कि अब शराब की दुकानों पर भी हरे व नारंगी रंग के स्टीकर की व्यवस्था के तहत उन्हें खोला जाएगा. नारंगी रंग की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी. हरे रंग की स्टीकर लगी दुकानें मंगलवार और गुरुवार को ही खुल सकेंगी.

80 टीमें लगाई गई हैं
जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक, दुकानों पर टू-बाई-टू फीट के स्टीकर से वर्गीकरण किया जाएगा. दुकानों के वर्गीकरण करते समय स्थानीय थाना पुलिस, नगर निगम की निगरानी में स्थानीय व्यापर मंडल के प्रतिनिधि से विचार विमर्श के बाद इसे पूरा कराया जाए. उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को लागू करवाने के लिए 80 टीमें लगाई गई हैं.



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