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Mini Lockdown: यह व्यवस्था राजधानी के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानों (Liquor Shops) पर भी लागू होगा. यानी अब शराब की दुकानें सफ्ताह में पांच दिन ही खुलेंगी और वह भी ऑड-इवन के फार्मूले पर.
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि नई व्यवस्था शराब की दुकानों पर भी लागू है. इसका मतलब साफ़ है कि अब शराब की दुकानों पर भी हरे व नारंगी रंग के स्टीकर की व्यवस्था के तहत उन्हें खोला जाएगा. नारंगी रंग की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी. हरे रंग की स्टीकर लगी दुकानें मंगलवार और गुरुवार को ही खुल सकेंगी.
80 टीमें लगाई गई हैं
जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक, दुकानों पर टू-बाई-टू फीट के स्टीकर से वर्गीकरण किया जाएगा. दुकानों के वर्गीकरण करते समय स्थानीय थाना पुलिस, नगर निगम की निगरानी में स्थानीय व्यापर मंडल के प्रतिनिधि से विचार विमर्श के बाद इसे पूरा कराया जाए. उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को लागू करवाने के लिए 80 टीमें लगाई गई हैं.
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