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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों, न्यायिक संस्थाओं द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश (Interim Order) जो इस दौरान समाप्त होने वाले हैंं उसे 14 जुलाई तक बढ़ा दिया है.
कोर्ट ने कहा था कि केन्द्र सरकार के अनलॉक में काफी छूट दी गई है. इसके बावजूद लिंक अदालतें और हॉट स्पॉट एरिया की अदालतों में काम नहीं हो पा रहा है. ऐसी स्थिति में इस अवधि में समाप्त होने वाले आदेश की अवधि बढ़ाई गई है. कोर्ट ने कहा था कि जो अंतरिम आदेश कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर है वे पहले की तरह यथावत रहेंगे. इस आदेश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. याचिका की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी.
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दी गई थी ये सुविधाहाईकोर्ट ने पहली बार वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई के लिए ई -सेवा केंद्रों की सुविधा शुरु की थी. शहर अलग अलग इलाकों हिस्सों में स्थित ऐसे आठ ई- सेवा केंद्रों की सूची दी गई है, जहां वकील हाईकोर्ट आए बिना अपने घर के नजदीक स्थित ई- सेवा केंद्र से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से मुकदमे में बहस कर सकेंगे. इसे ऑफ साइट सुविधा का नाम दिया गया है. इसके अलावा वकील पहले ही जारी अपने घर या ऑफिस से मोबाइल फोन, लैपटॉप या डेस्क टॉप के जरिए भी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की सुविधा ले सकेंगे.
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