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डीआईजी अरुण मोहन जोशी (DIG Arun Mohan Joshi) ने सभी अधिकारियों को बकरीद को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. साथ ही कोरोना महामारी के चलते बकरीद के त्योहार को किस तरह से सकुशल मनाया जाए इसके ऊपर बातचीत की गई है.
डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सभी अधिकारियों को बकरीद को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. साथ ही कोरोना महामारी के चलते बकरीद के त्योहार को किस तरह से सकुशल मनाया जाए इसके ऊपर बातचीत की गई है. देहरादून जिले के कप्तान और डीआइजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि पूरे देश में इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप है. ऐसे में मनाई जाने वाली बकरीद को लेकर विचार विमर्श किया गया. साथ ही सभी थाना चौकियों को निर्देशित किया गया है कि स्थानीय स्तर पर इलाके के समुदाय से जुड़ें, प्रभुद्ध जनों से मीटिंग कर बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी के लिए एक उपयुक्त स्थान चिन्हित किया जाय. इसके लिए एसडीएम, डीएम से अनुमति लेने के बाद कुर्बानी दी जाए. इस दौरान सोशल डिस्टनसिंग का पूर्ण ख्याल रखा जाय.
बकरीद का त्योहार 31 जुलाई को मनाया जाना है
आपको बता दें कि इस बार देशभर में बकरीद का त्योहार 31 जुलाई को मनाया जाना है. लेकिन इस समय देशभर में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है. ऐसे में पुलिस-प्रसाशन ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग अपने सोशल डिस्टनसिंग के साथ इस त्योहार को मनाएं. वहीं, डीआईजी अरुण मोहन जोशी का कहना है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों पर लोगों के आवागमन के संबंध में निर्गत आदेश- निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं
साथ ही बकरीद पर्व के अवसर पर जनपद के नगर व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सभी ईदगाहों में सुरक्षा की दृष्टि से समय से बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने सर्किल में पूर्व में त्योहारों के दौरान घटित घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ थाना प्रभारियों/थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करें. साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाहों के माध्यम से साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले अराजक तत्वों पर भी सतर्क दृष्टि रखने तथा सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रत्येक सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं.
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