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नये आदेश के अनुसार थानाध्यक्ष (SHO) ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समारोह (Function) में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हों. सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ की अनुमति होगी.
कानून मनवाने की जिम्मेदारी SHO पर
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के मुताबिक सरकार ने सभी थानाध्यक्षों को होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल, कम्युनिटी हॉल या विवाह परिसर को नोटिस जारी करने को कहा है. थानाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हों. इसके अलावा सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ की अनुमति होगी. सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने वाले होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल या विवाह परिसर को बंद करा दिया जाएगा.
जरूरी जगहों पर लगाया जाएगा प्रतिबंधइसके अलावा कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्थिति का आकलन कर जरूरी प्रतिबंध लगाएं जाएं. बाजारों में ज्यादा भीड़ होने और दुकानदारों द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं करने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर उस दुकान के साथ-साथ पड़ोस की दुकानों को भी दो दिनों तक बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी दे सकते हैं.
अनलॉक-2 में केंद्र सरकार ने दिए थे निर्देश
बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के आदेश में कहा है कि जरूरत के मुताबिक राज्य सरकार प्रतिबंधों को कड़ा कर सकती है. इसी को लेकर बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार सख्त हो गई है. इससे पहले सूबे में काफी छूट दी गई थी, लेकिन उसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है जिसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी गई है.
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