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बिहार (Bihar) के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सीबीआई (CBI) को नोटिस जारी किया है.
दोषी ब्रजेश ठाकुर के वकील प्रमोद दुबे का कहना है कि 20 जनवरी 2020 निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में ब्रेजेश ठाकुर ने अपील फाइल की है और हाई कोर्ट ने 25 अगस्त के लिए सीबीआई को नोटिस कर दिया है. इसमें केस से जुड़ी जानकारियां मांगी गई हैं.
ये है मामला
बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह की 40 लड़कियों की प्रताड़ना व दुष्कर्म का मामला साल 2019 में सामने आया था. मामले का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की सोशल ऑडिट रिपोर्ट से हुआ था. इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बिहार से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. साकेत कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
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