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अब जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश (DM Abhishek Prakash) अपने उस आदेश को पलटते हुए शासन द्वारा पूरे प्रदेश में लागू व्यवस्था को ही अपनाया है. अब चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी के जरिये जारी सभी नियम ही लखनऊ में होंगे लागू.
अब ये नियम होगा लागू
लखनऊ में शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे. शनिवार और रविवार को पूरे लखनऊ में सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. ग्रमीण इलाक़ो के सभी बाजार मंडी और व्यवसायिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी. हफ्ते के बाकी दिनों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा. सभी धार्मिक स्थल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे. लखनऊ में सभी छोटे-बड़े उद्योग चलते रहेंगे. स्वास्थ्य सेवाओं पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं होगा.
इससे पहले जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शहर में दुकानों व बाजारों को खोलने के लिए अलग से नई गाइडलाइन जारी की थी. सोमवार से लागू हुए इस नई व्यवस्था के तहत दुकानों को ऑड-इवेन के फार्मूले पर खोकने के निर्देश दिए थे. इसके लिए दुकानों को हरे व नारंगी रंगों में वर्गीकरण करने का फैसला लिया गया था. साथ ही दुकानों को खोलने समय में भी कटौती की गई थी. दुकानों व बाजारों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात आठ बजे तक किया गया था.हरे व नारंगी रंग का स्टीकर लगेगा दुकानों पर
जिलाधिकारी ने बताया था कि व्यापारियों को दुकानों पर हरे व नारंगी रंग के स्टीकर लगाने होंगे. नारंगी रंग की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी. हरे रंग की स्टीकर लगी दुकाने मंगलवार और गुरुवार को ही खुल सकेंगी. जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक दुकानों पर टू-बाई-टू फीट के स्टीकर से वर्गीकरण किया जाना था.
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