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दोपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1 हजार का जुर्माना (Fine) वहीं दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का चालान (Penalty of Rs 10000) कटेगा.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली (UP Motor Vehicle Act) के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी कर दिया गया है. जिसके तहत अब गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर 10 हजार तक का जुर्माना लगेगा. यूपी सरकार ने 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी कर दिया है. जानकारी के मुताबिक दोपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1 हजार का जुर्माना वहीं दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का चालान (Penalty of Rs 10000) कटेगा. वहीं अब से बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
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