[ad_1]

इससे पहले मामले में लिंक रोड की तत्कालीन एसएचओ लक्ष्मी सिंह चौहान सहित 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था. वहीं रिमांड के दौरान महिला इंस्पेक्टर के घर से गबन के 11 लाख रुपए बरामद हुए थे.

प्रयागराज. गाजियाबाद (Ghaziabad) में पुलिस रेड (Police) के दौरान सीज (Seized) किए गए 67 लाख रुपए के गबन की आरोपी इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान (girl police inspector Lakshmi Singh Chauhan) समेत चार पुलिसवालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत मिल गई है. बता दें लक्ष्मी सिंह चौहान की पिछले दिनों हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी. उन्होंने एंटी करप्शन कोर्ट में लक्ष्मी सिंह ने सरेंडर कर दिया था. इससे पहले मामले में लिंक रोड की तत्कालीन एसएचओ लक्ष्मी सिंह चौहान सहित 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था. वहीं रिमांड के दौरान महिला इंस्पेक्टर के घर से गबन के 11 लाख रुपए बरामद हुए थे.

खारिज हुई थी जमानत याचिका
उल्‍लेखनीय है कि कुछ दिन पहले महिला इंस्‍पेक्‍टर लक्ष्मी सिंह चौहान समेत सात पुलिसवालों को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया था. हाई कोर्ट ने लक्ष्‍मी सिंह चौहान सहित सभी आरोपी पुलिसकर्मियों की अग्र‍िम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. लक्ष्मी सिंह चौहान और 6 सिपाहियों पर 67 लाख रुपये के गबन का आरोप है. इन सभी पर साहिबाबाद थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया था.

आरोपियों की हुई थी कुर्कीइस पूरी मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी महिला पुलिस इंस्‍पेक्‍टर लक्ष्‍मी सिंह चौहान सहित सातों पुलिस कर्मी फरार हो गए थे. आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ महकमे ने कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया था.

यह था मामला
24/25 सितंबर 2019 की रात लक्ष्मी सिंह चौहान ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ राजीव सचान और आमिर को एटीएम के रुपयों में गबन के आरोप में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने आरोपियों के कब्‍जे से 45,81,500 रुपये की बरामदगी दिखाई थी. आरोपियों से साहिबाबाद के सीओ राकेश कुमार मिश्र की पूछताछ में सामने आया कि राजीव से करीब 55 लाख रुपये और आमिर से 60 से 70 लाख रुपये बरामद किए गए थे.



[ad_2]

Source