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बेंगलुरु:
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister of Karnataka) सीएन अश्वत्थ नारायण (CN Ashwath Narayan) ने कहा है कि राज्य में गौ संरक्षकों के जीवन पर संकट था, इसलिए सरकार ने बीफ बैन बिल लाया है. एनडीटीवी से खास बातचीत में मंत्री ने कहा, कानून आने से पहले गौरक्षकों का जीवन जोखिम में था… जो लोग (मवेशी) व्यापार में हैं, उनके जीवन पर कोई संकट नहीं थे.” उन्होंने कहा, “राज्य का नया गौ-हत्या वध विधेयक ‘गौ रक्षकों’ की रक्षा करेगा और उन्हें आगे प्रेरित करेगा.”
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कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में कड़े विरोध के बीच बुधवार (09 दिसंबर, 2020) को पशुवध की रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक, 2020 को पारित कर दिया. हालांकि, राज्य में 1960 से ही गोहत्या पर प्रतिबंध है. नए विधेयक में 13 साल से कम उम्र के बैल और भैंस को शामिल करने के लिए “मवेशी” की परिभाषा का विस्तार किया गया है और पशु वध के किसी भी रूप में शामिल लोगों को कठोर सजा देने का प्रावधान किया गया है.
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