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पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के ऊपर आईपीसी की धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज (Corona Positive Patient) डीयू की छात्रा है.
बहरहाल, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के ऊपर आईपीसी की धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज डीयू की छात्रा है. उसे 20 जुलाई को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था. 23 जुलाई को अमृत गोयल नाम के डॉक्टर जो कोरोना मरीज है, उसे भी उसी वार्ड में रखा गया. आरोप है कि छात्रा के साथ उसने बदसलूकी की. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जांच में पीड़िता का बयान दर्ज किया जा चुका है
जांच में पीड़िता का बयान दर्ज किया जा चुका है. चूंकि डॉक्टर अभी कोरोना मरीज है इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है. जैसे ही डॉक्टर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी. जैसे ही पीड़िता का बयान दर्ज हुआ पुलिस के कहने पर अस्पताल प्रसाशन ने डॉक्टर को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया. आपको बता दें कि अलीगढ़ के एक कोरोना अस्पताल और दिल्ली के एक कोरोना अस्पताल में भी इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं.पीएमसीएच में नाबालिग से रेप किया था
बता दें कि बीते दिनों बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच (PMCH) में नाबालिग लड़की के साथ रेप (Minor Girl rape) का मामला सामने आया था. हैवानियत का यह आरोप अस्पताल के ही एक गार्ड पर लगा है. मिली जानकारी के मुताबिक बीते पांच जुलाई को अस्पताल के चाइल्ड केयर सेंटर में 14 वर्षीय इस लड़की को लाया गया था. जहां से बाद में उसे अस्पताल में ही बने आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था. इस दौरान घटना वाले दिन वहां ड्यूटी पर तैनात महेश कुमार नाम का गार्ड पीड़िता को बहला-फुसला कर वॉशरूम ले गया जहां उसने उसके साथ गलत काम (रेप) किया. यह घटना बीते आठ जुलाई की है.
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