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नई दिल्ली:
मास्क (Mask) ना पहनने पर सामुदायिक सेवा के आदेश के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार (UP Government) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है. यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. गुजरात हाईकोर्ट की तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आदेश पारित किया है कि जो लोग बिना मास्क के पकड़े जाते हैं उन्हें कोविड केयर सेंटर (Covid-19 Care Center) में सामुदायिक सेवा करनी होगी.
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसके बारे में अदालत को बताया. सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. बुधवार को इस मामले की सुनवाई होगी.
गुजरात हाईकोर्ट की तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आदेश पारित किया है कि जो लोग बिना मास्क के पकड़े जाते हैं उन्हें कोविड सेंटर में सामुदायिक सेवा करनी होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी.
मास्क ना पहनने वालों को कोविड-19 केयर सेंटर पर अनिवार्य सामुदायिक सेवा का आदेश देने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अपने एक फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क नहीं पहनने वाले को कोविड-19 केयर सेंटर पर अनिवार्य सामुदायिक सेवा का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को एक अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश भी दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
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