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रायबरेली (Raebareli) की महाराजगंज कोतवाली के एक व्यक्ति को पाकिस्तान (Pakistan) जाकर बस जाने की कहानी बताते हुए आरोपितों ने उसकी जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज करा दी. पीड़ित ने वाद कोर्ट में फाइल किया, जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया.
पूरे सरकारी सिस्टम में मिलीभगत का आरोप
जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के रसेहता गांव के मूल निवासी औलाद मोहम्मद (50) ने 5 दिसंबर 2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में वाद दाखिल कराया था. उन्होंने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में लिखा कि शहर कोतवाली के छोटी बाजार रंग महल निवासी महताब खां, चकबंदी के तत्कालीन नायब तहसीलदार हरचंदपुरपुर संजय सिंह, तत्कालीन कानूनगो विजय सिंह, हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर कासो के प्रधान धीरेंद्र सिंह, कोटेदार धीरेंद्र विक्रम सिंह, ग्राम सभा की सदस्य कलावती और मिल एरिया थाना क्षेत्र के संदीराम गांव निवासी जितेंद्र सिंह ने जालसाजी कर उसकी जमीन को हड़पने के लिए 27 नवबंर 2017 को कागजात में पीड़ित के परिवार को पाकिस्तान में जाकर बसा हुआ दिखा डाला.
जमीन का सौदा भी कर डालाइसके बाद 1/three के भागीदार महताब को half of का भागीदार बना डाला. इस कागजी प्रक्रिया के बाद महताब ने अपने हिस्से की अधिक जमीन का सौदा जितेंद्र सिंह के हाथों कर डाला. यही नहीं चकबंदी के तत्कालीन नायब तहसीलदार ने पीड़ित की जमीन को ग्रामसभा में भी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. इसका पता चलने के बाद पीड़ित साक्ष्य के लिए आधार कार्ड समेत समस्त मूल दस्तावेज के साथ अदालत के दरवाजे पर न्याय के लिए पहुंचा. जहां अदालत ने गहनता से हर पहलू और साक्ष्य को देखकर 23 जुलाई 2020 को सभी आरोपितों के विरुद्ध हरचंदपुर थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.
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