[ad_1]
ग्राहक मॉल, बहुमंजिले व्यापारिक प्रतिष्ठान और डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रवेश के बाद किसी भी सामन को छू नहीं पाएगा. ग्राहक जो सामान पसंद करेगा वहां मौजूद स्टाफ के सहयोग से उस सामग्री को बिलिंग के उपरांत ग्राहक को सौंप दिया जाएगा.
हरे व नारंगी रंग का स्टीकर लगेगा दुकानों पर
जिलाधिकारी ने बताया कि व्यापारियों को दुकानों पर हरे व नारंगी रंग के स्टीकर लगाने होंगे. नारंगी रंग की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी. हरे रंग की स्टीकर लगी दुकाने मंगलवार और गुरुवार को ही खुल सकेंगी. जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक दुकानों पर टू-बाई-टू फीट के स्टीकर से वर्गीकरण किया जाएगा. दुकानों के वर्गीकरण करते समय स्थानीय थाना पुलिस, नगर निगम की निगरानी में स्थानीय व्यापर मंडल के प्रतिनिधि से विचार विमर्श के बाद इसे पूरा कराया जाए.
मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर में ग्राहक नहीं छू सकेंगे सामानजिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक मॉल, बहुमंजिले व्यापारिक प्रतिष्ठान और डिपार्टमेंटल स्टोर में सभी सामानों को पारदर्शी पॉलिथीन से कवर करना होगा. आने वाले ग्राहकों को नियमित सेनिटाइजेशन के बाद ही सिमित संख्या में प्रवेश की अनुमति होगी. ग्राहक मॉल, बहुमंजिले व्यापारिक प्रतिष्ठान और डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रवेश के बाद किसी भी सामन को छू नहीं पाएगा. ग्राहक जो सामान पसंद करेगा वहां मौजूद स्टाफ के सहयोग से उस सामग्री को बिलिंग के उपरांत ग्राहक को सौंप दिया जाएगा.
[ad_2]
Source