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यूपी में शराब की दुकानें (Liquor Shops) खोलने को लेकर अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने प्रदेश के सभी मंडलों के कमिश्नर और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं.
सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें
पत्र में कहा गया है कि आबकारी अनुज्ञापनों, जो कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित हैं, को गृह विभाग के 14 जुलाई के शासनादेश द्वारा प्राविधानित हर सप्ताह शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बंदी की व्यवस्था से मुक्त रखा जाता है. सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप, जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं, सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकती हैं.
अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी का निर्देश
अपरिहार्य परिस्थिति में समय का निर्णय लेंगे आबकारी आयुक्त
निर्देश में कहा गया है कि दैवीय आपदा, सर्वव्यापी महामारी और कानून व्यवस्था की स्थितियों में अगर कहीं स्थानीय कारणों से इनके संचालन में परिवर्तन की जरूरत उत्पन्न होती है तो रोज 12 घंटे की सीमा के अंतर्गत पूरे प्रदेश या इसके आंशिक भाग या किसी जनपद के संपूर्ण या आंशिक भाग में संचालन अवधि निर्धारित करने के लिए आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया जाता है.
इनपुट: अनामिका सिंह
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