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यूपी में शराब की दुकानें (Liquor Shops) खोलने को लेकर अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने प्रदेश के सभी मंडलों के कमिश्नर और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसे देखते हुए योगी सरकार (Yogi Government) ने शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दो दिन की साप्ताहिक बंदी (Weekly Closing) घोषित किया है. सरकार ने इस प्रतिबंध के दौरान तमाम रियायतें दी हैं, इनमें एक और रियायत अब जुड़ गई है. दरअसल सरकार ने कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) के बाहर स्थिति शराब की दुकानों (Liquor Shops) को खोलने की अनुमति दे दी है. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने प्रदेश के सभी मंडलों के कमिश्नर और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं.

सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें

पत्र में कहा गया है कि आबकारी अनुज्ञापनों, जो कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित हैं, को गृह विभाग के 14 जुलाई के शासनादेश द्वारा प्राविधानित हर सप्ताह शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बंदी की व्यवस्था से मुक्त रखा जाता है. सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप, जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं, सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकती हैं.

Liquor order

अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी का निर्देश

अपरिहार्य परिस्थिति में समय का निर्णय लेंगे आबकारी आयुक्त

निर्देश में कहा गया है कि दैवीय आपदा, सर्वव्यापी महामारी और कानून व्यवस्था की स्थितियों में अगर कहीं स्थानीय कारणों से इनके संचालन में परिवर्तन की जरूरत उत्पन्न होती है तो रोज 12 घंटे की सीमा के अंतर्गत पूरे प्रदेश या इसके आंशिक भाग या किसी जनपद के संपूर्ण या आंशिक भाग में संचालन अवधि निर्धारित करने के लिए आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया जाता है.

इनपुट: अनामिका सिंह



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