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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद करेलाबाग के पार्षद फ़जल खान (Councilor Fazal Khan) की जमानत सशर्त मंजूर कर ली है.
हाईकोर्ट ने रखी ये शर्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत मंजूर की है. साथ ही कहा है कि मुकदमे के ट्रायल में वह पूरा सहयोग करेगा और केस की तारीख पर हाजिर होगा. याची पर आरोप है कि उसने सीएए-एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में भारत सरकार और देश विरोधी पम्फलेट बांटे थे. 22 मार्च को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. याची 23 मार्च से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है. पार्षद फ़जल खान पर देशद्रोह का मामला भी थाना करेली में दर्ज है. यही नहीं, करेलाबाग प्रयागराज के पार्षद फ़जल खान को धारा 153 बी, 124 ए आईपीसी में आरोपी बनाया गया है.
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जिला कोर्ट ने करेलाबाग प्रयागराज के पार्षद फ़जल खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. याची का कहना था कि वह निर्दोष है. राजनीति के कारण उसे फंसाया गया है. उसके पास से और पम्फलेट नहीं मिले और न ही उसकी निशानदेही पर ही कोई सामग्री बरामद हुई है. एक केस में वह जमानत पर है. जबकि तीन अन्य मामलों की उसे जानकारी नहीं है. वह जमानत पर रिहा होने पर दुरूपयोग नहीं करेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरिट पर कोई विचार व्यक्त न करते हुए पार्षद फ़जल खान की जमानत मंजूर कर रिहाई का निर्देश दिया है.
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