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बता दें घटना के बाद सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. वहीं सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष (CM Relief Fund ) से 10 लाख 26,450 रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा भी की. साथ ही पीड़ित परिवारों को समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुन्य 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. सीएम ने साथ ही कहा कि 7 पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए.
पहले हुई गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
बता दें इससे पहले जिला प्रशासन ने सपा नेता जावेद सिद्दीकी समेत 37 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत कार्रवाई की. इसके अलावा पुलिस ने 5-5 हजार के दो इनामी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद इस मामले में सरायख्वाजा थाने में करीब 80 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें 57 लोग नामजद हैं.मामले में सियासत भी गरमाई
इस बीच, कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने गांव पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने दोनों पक्षों के पीड़ितों से बातचीत कर उनका दर्द जाना. पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि संघर्ष ने गंगा-जमुनी तहजीब के साथ खिलवाड़ है. इस घटना में राजनीतिक साजिश शर्मनाक है. उन्होंने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की.
ये है पूरा मामला
दरअसल, जौनपुर के सरायख्वाजा थाना के भदेठी गांव के रहने वाले राजेश ने शिकायत दर्ज कराई है. इसमें उन्होंने पहले बकरी चराने को लेकर विवाद में उनके व उनके भाई के साथ मारपीट किए जाने, फिर देर रात उनके घरों पर हमला करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि 57 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों ने उनके घरों पर हमला किया और आग लगा दी. इसमें कई लोग घायल हो गए, वहीं 10 घरों का सामान जलकर राख हो गया. आगजनी में बकरी और भैंस की पड़िया भी जलकर मर गई.
इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर
मामले में पुलिस धारा 147, 148, 149, 307, 452, 323, 504, 506, 436, 427, 429, 34, 188, 269 के अलावा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 की धारा 7, एससी/एसटी एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनयिम 1984 की धारा 3, महामारी अधिनियम, 1897 की धारा Three और आपदा प्रबंधन अधिनयिम 2005 की धारा 51 के तहत केस दर्ज किया है.
इनपुट: अनामिका सिंह
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