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CAA प्रोटेस्ट के दौरान डॉक्टर कफील खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में जेल भेजा गया था. CJM कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 3 दिन तक उनकी रिहाई नहीं हुई उसके बाद उन पर रासुका की संस्तुति कर दी गई. सुप्रीम कोर्ट में उनकी मां ने अर्ज़ी लगाई थी जिस पर हाईकोर्ट को 15 दिन में फैसला लेने को कहा गया है.
सोशल मीडिया पर भी रिहाई के लिए चलाई जा रही है मुहिम
NSA के तहत जेल में बंद डॉ. कफील खान की मां नुजहत परवीन ने रिहाई की मांग की थी. इस मामले में न्यायालय ने टिप्पणी की है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अदालतों ने हमेशा प्राथमिकता दी है. इससे पहले डॉ. कफील की पत्नी ने ट्विटर पर अपने पति की रिहाई को लेकर Four अगस्त को एक मुहिम भी चलाई थी, जिसे लोगों का काफी समर्थन मिला था.
This is Dr Shabista Khan W/O Dr Kafeel khanडॉ कफील खान आज जेल में है क्योंकि उन्होंने हम सब के लिए आवाज उठाई क्या हम सब मिलकर उनके लिए ट्विटर पर एक साथ एक आवाज नहीं उठा सकतेमैं 4:00 बजे ऑनलाइन रहूँगी – क्या आप मेरा साथ देंगे ?#DrKafeelKhanKoAzaadKaro pic.twitter.com/4A1f8NoNAK
— Dr Shabista Khan (@ShabistaDr) August 4, 2020
सीजेएम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद नहीं हुई थी रिहाई
बताते चलें कि 10 फरवरी को सीजेएम कोर्ट से डॉ. कफील को जमानत मिल गई थी. लेकिन तीन दिन तक उसे रिहा नहीं किया गया, बल्कि प्रशासन ने कफील पर रासुका की कार्रवाई कर दी. इसके बाद लखनऊ एडवाइजरी बोर्ड का डीएम और एसएसपी का पक्ष सुनने के बाद एनएसए को सही माना था. डॉ. कफील को 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया था. उन पर अलीगढ़ में भड़काऊ बयान देने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है. उनके खिलाफ अलीगढ़ में 13 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी.
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