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कोर्ट (Court) ने ब्यौरा देने और दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी के अनुपालन की कार्यवाई रिपोर्ट नगर आयुक्त को अगली सुनवाई की तिथि 17अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने सीएमओ प्रयागराज द्वारा मांगी गयी जानकारी न देने पर नाराजगी व्यक्त की है और सीएमओ की ओर से दाखिल हलफनामा वापस कर बेहतर हलफ़नामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि जिस तरीके से सीएमओ कार्यालय को काम करना चाहिए, वह नहीं किया जा रहा है. 21वीं सदी में डिजिटाइजेशन के युग में कोरोना वायरस फैलने के जहां प्रतिदिन के आकड़े जारी हो रहे हैं, वहीं सीएमओ कार्यालय रिकार्ड मेन्टेन नहीं कर पा रहा है.
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कोर्ट ने जांच रिपोर्ट आने में दो हफ्ते की देरी पर सीएमओ प्रयागराज से सिलसिलेवार कार्यवाही का व्यौरा मांगा था. सीएमओ ने मांगी गयी जानकारी पर चुप्पी साधे रखी. अधिवक्ता एसपीएस चौहान ने कहा कि मरीजों को अस्पताल में क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है. मरीज अस्पताल से बाहर घूम रहे हैं. इस पर राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा कड़ी की जायेगी और ट्रेसिंग ट्रैकिंग होगी. किसी को भी अस्पताल से बाहर आकर सड़क पर मरने नहीं दिया जायेगा.कोर्ट ने ब्यौरा देने और दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी के अनुपालन की कार्यवाई रिपोर्ट नगर आयुक्त को अगली सुनवाई की तिथि 17अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सीएमओ से प्राइवेट अस्पतालों के ओपीडी नार्म के मुताबिक चलने एवं टेस्टिंग, ट्रैकिंग व रिपोर्ट आपूर्ति का ब्यौरा मांगा है. अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि कमला नेहरू अस्पताल, नाजरेथ अस्पताल ट्रू नेट मशीन लगाने का अनुरोध किया गया है. मशीन लगाना अनिवार्य किया गया है। इससे कैंसर के मरीजों में कोरोना का आसानी से पता लगाया जा सकता है. इस मामले की अगली सुनवाई 17अगस्त को होगी.
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