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सीबीआई कोर्ट (CBI Court) में हाजिर हुए बाबरी विध्वंस केस के आरोपी ओपी पांडे ने बताया कि वह घर छोड़कर ऋषिकेश (Rishikesh) में रह रहा था. राम मंदिर भूमि पूजन के लिए वह अयोध्या आया तो पता चला कि उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट है.
कल्याण सिंह की तरफ से पेश किए गए बचाव के कागजात
इस बीच मामले ने कल्याण सिंह की तरफ से अपने बचाव में कागज़ात पेश किए गए. अदालत ने उसे रिकॉर्ड पर लेते हुए अन्य अभियुक्तों को भी 14 अगस्त को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है. कोर्ट ने अन्य आरोपियों को बचाव के सबूत पेश करने का आदेश दिया है.
ओपी पांडे ने खुद को बताया बेकसूरअपने बयान में ओपी पांडे ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है. बता दें ओपी पांडे के बयान होने के बाद इस केस में सभी 32 अभियुक्तों के बयान दर्ज हो चुके हैं. बता दें ओपी पांडे के फरार होने के चलते कोर्ट ने उसकी फाइल बाकी सभी अभियुक्तों की फाइल से अलग कर दी थी, अब उसे अन्य अभियुक्तों की फाइल से जोड़ दिया गया है.
सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने शुरू की थी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया
जानकारी के अनुसार सीबीआई स्पेशल कोर्ट की तरफ से ओपी पांडे के खिलाफ 28 जुलाई को गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था. इसके बाद अदालत ने पांडे को भगोड़ा घोषित करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी.
इनपुट: ऋषभ मणि त्रिपाठी
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